संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल के आदेशानुसार जनपद में उच्च न्याया0 नैनीताल के रिट पिटीशन संख्या-112/15 में पारित आदेश दिनांक-19.06.2018 एवं संशोधित आदेश दि0-10.08.2020 के अनुपालन में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं, तथा राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया है, कि किसी व्यक्ति द्वारा लिखित अनुमति के बिना मन्दिरो, मस्जिदो एवं गुरूद्वारो/धार्मिक निकायो से किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जायेगा तथा जिसमें ध्वनि का स्तर 55 डेसीबल से अधिक का नही होगा।
प्रचलित अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी व क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के निर्देशन में उच्च न्याया0 द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन में थाना बनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत धार्मिक स्थलो मन्दिर, मस्जिद, गूरूद्वारो में ध्वनि नियन्त्रण के अनुपालन में अभियान चलाया गया।
मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी उपस्थित थे। थाना क्षेत्रान्तर्गत सुनहरी मस्जिद, बंजारान मस्जिद, बिलाली मस्जिद, लाल मस्जिद, गफ्फारी मस्जिद में जाकर बजने वाले लाउडस्पीकर की ध्वनि को मापक यन्त्र से मापा गया तो उच्च न्यायालय के जारी दिशा निर्देशो के अनुसार सही पाया गया तथा उपरोक्त मस्जिदो में उपस्थित मौलानाओ एवं कमेटी के सदस्यो को नोटिस तामील कराया गया, ध्वनि सम्बन्धी किसी प्रकार की अनियमित्ता नही पायी गयी। अभियान बादस्तूर जारी रहेगा।
पुलिस टीम में हरीश चन्द्र बुद्धिष्ठ नायब तहसीलदार, उ0नि0 प्रमोद पाठक थानाध्यक्ष बनभूलपुरा, उ0नि0 बलवन्त कम्बोज, कानि0 नारायण वर्मा, कानि0 प्रमोद भट्ट, कानि0 ललित मेहरा शामिल थे।
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