हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थापित होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के अंतिम आवंटन पर आज रोक लगा दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थापित होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के अंतिम आवंटन पर रोक लगा दी। साथ ही याचिकाकर्ता को प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है।
सरकार और नगर निगम ने न्यायालय को बताया गया कि संयंत्र को बनाने के लिए वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से अनुमति मिली है। तयशुदा स्थान पर संयंत्र स्थापित करने में कोई खतरा नहीं है। नगर निगम की ओर कहा गया कि उसने नवम्बर, 2021 में इसके लिए निविदा प्रक्रिया भी जारी कर दी है। यहां पर हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल और रुद्रपुर का ठोस अपशिष्ट आता है।
याचिकाकर्ता हल्द्वानी निवासी हबीबुर्रहमान अंसारी ने इसी वर्ष एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि नगर निगम की ओर गौला नदी के किनारे जो जिस स्थान पर ठोस अपशिष्ट संयंत्र प्रबंधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, वह स्थान उचित नहीं है। नदी तट है और भारी बरसात में यहाँ पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। यहाँ पर संयंत्र के निर्माण से भविष्य में आपदा को आमंत्रित करने जैसा है।
मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
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