हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मौ0 खान ने बताया कि स्थायी लोक अदालत के अन्तर्गत जन-उपयोगी सेवाओं वायु तथा सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदान करता है, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली स्थापन से सम्बन्धित मामले, अस्पताल या औषधालय में सेवा स्थापन से सम्बन्धित मामले, बीमा सेवा स्थापन से सम्बन्धित मामले, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, सेवा स्थापन से सम्बन्धित मामले, आवास और भू-संपदा सेवा स्थापन से सम्बन्धित मामले, बैंकिंग और वित्तीय सेवा से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाता है।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु जनपद नैनीताल में गठित स्थाई लोक अदालत के दूरभाष नम्बर-05942-239997 तथा ई-मेल आई0डी0-planainital@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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