अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी-56 पर भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने रात के समय वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, रानीखेत के अनुसार, क्वारब पुल के पास हिल साइड की ओर करीब 200 मीटर क्षेत्र में भूस्खलन जोन बन गया है, जिससे किसी भी समय मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर सकते हैं। यह स्थिति यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई है। जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार पाण्डेय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत आदेश जारी करते हुए 29 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2024 तक प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर बड़े वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।
केवल एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं में प्रयुक्त वाहन ही इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान यात्रियों को अल्मोड़ा-विश्वनाथ-शहरफाटक मार्ग (राज्य मार्ग-13) और खैरना-रानीखेत मार्ग (राज्य मार्ग-14) का वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और प्रतिबंधित समय के दौरान दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित चौकी और थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे।