देहरादून। राजकीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों के लिए आगामी पांच नवंबर को चुनाव संपन्न किये जायेंगे। चुनावों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर अमल करने के निर्देश दिए गये हैं। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को व्ववस्थाएं चाक चैबन्द करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में सत्र को नियमति करने के लिये राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं। जिसके अंतर्गत एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव व एक दीक्षांत शामिल है। इस क्रम में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बादएक ही तिथि में छात्रसंघ चुनाव आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं छात्रसंघ चुनाव में लिंगदोह समिति की सिफारिशें लागू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। जिसके तहत कोई भी छात्र छात्रसंघ पदाधिकारी का चुनाव केवल एक बार व कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव दो बार लड़ सकता है।
वहीं छात्रसंघ प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार महाविद्यालय व विश्वविद्यालय परिसर में ही किया जा सकता है। जिसका अधिकतम खर्चा रूपये पांच हजार नियत है। छात्रसंघ चुनाव के प्रत्याशियों को अपने चुनाव व्यय का ब्यौरा चुनाव परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर देना होगा। प्रत्याशियों के लिये चुनाव अवधि में सार्वजनिक व निजी परिसर, भवनों, प्रतिष्ठानों आदि की दीवारों व बोर्डों पर पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, नारेबाजी आदि पर प्रतिबंध रहेगा। कॉलेज परिसर में हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रत्याशियों को लिंगदोह समिति की अन्य सिफारिशों का भी पालन करना होगा। प्रत्याशी छात्रसंघ चुनाव के दौरान लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जायेगी।