संवाददाता- अरक़म सिद्दीक़ी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। शासन द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोके जाने हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी कर दुकान/प्रतिष्ठानों के खुलने की समय सीमा तय कर नाईट कर्फ्यू जारी किया गया है। वर्तमान में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त दुकान/रेस्टोरेंट/प्रतिष्ठान बंद किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी नाईट कर्फ़्यू का पालन किये जाने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर अपील की जा रही थी। इसी दौरान पाया कि कुछ दुकान/रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा जारी विधि सम्मत आदेशों का उल्लंघन कर रात्रि 12:00 बजे तक दुकान/रेस्टोरेंट खोलकर संचालन किया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप काफी लोगों की भीड़ एकत्र थी जिनके द्वारा ना ही मास्क लगाया गया था और ना ही सोशल डिस्टेंसिङ्ग का पालन किया जा रहा था जो पुलिस के वाहन देखकर मौके से भाग गए थे। दुकान/रेस्टोरेंट स्वामी/संचालकों द्वारा नाईट कर्फ़्यू का उल्लंघन करने पर नीरज भाकुनी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा द्वारा उक्त दुकान/रेस्टोरेंट संचालको के विरुद्ध धारा 188/269/270 ipc एवम 51 B आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।
जिन दुकान/रेस्टोरेंट स्वामियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
1- अशरफ उर्फ गुड्डू पुत्र असगर निवासी नई बस्ती इंद्रानगर बनभूलपुरा।
दुकान- रजा गेट इंद्रानगर के पास चाय की दुकान एवम जनरल स्टोर।
2- शाहरुख पुत्र मुनव्वर निवासी इंद्रानगर बड़ी मस्जिद के पास बनभूलपुरा।
दुकान- साबरी कंफेक्शनरी एंड बेकर्स बड़ी मस्जिद इंद्रानगर के पास।
3- रिजवान ईलाही पुत्र नसीम ईलाही निवासी इंद्रानगर ठोकर के पास बनभूलपुरा
दुकान- इलाही कंफेक्शनरी इंद्रानगर ठोकर के पास।
4- वसीम पुत्र अजीम निवासी line नंबर 17 थाना बनभूलपुरा।
दुकान- चाय की दुकान/रेस्टोरेंट मुजाहिद चौक लाइन नंबर 17 के पास।
5- मौ0 उस्मान पुत्र अब्दुल मोईद निवासी लाइन नंबर-12 थाना बनभूलपुरा।
दुकान- सूफ़ियाना कंफेक्शनरी चोरगलिया रोड लाइन नंबर-17 तिराहे के पास।
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