देहरादून। उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश सरकार ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश के मूल निवासियों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव कार्मिक विनोद कुमार सुमन की ओर से इस संबंध में एक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों से सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही अन्य महकमों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये बाध्य किया जा रहा है।पत्र में कहा गया है कि शासन के 28 सितंबर, 2007 के शासनादेश के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। ऐसे में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिये बाध्य न किया जाये।