देहरादून। पंचायत चुनाव प्रक्रिया के तहत निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को लेकर सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) / 2025 – शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य के तहत पारित आदेश के आलोक में लिया गया। गौरतलब है कि आयोग ने 14 जुलाई को होने वाली प्रतीक आवंटन प्रक्रिया को पूर्व में न्यायालय से स्पष्टता प्राप्त होने तक अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दिया था। अब उच्च न्यायालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आयोग ने पुनः संशोधित अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि प्रतीक आवंटन की कार्यवाही 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जाएगी।
शेष प्रत्याशियों के प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया 15 जुलाई की सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक संपन्न कराई जाएगी।निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयोग की पूर्व अधिसूचना संख्या 1303 दिनांक 28 जून 2025 को प्रतीक आवंटन की तिथि संबंधी सीमा तक संशोधित माना जाएगा, जबकि चुनाव की अन्य समस्त प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार यथावत रहेंगी। इस निर्णय से प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों के बीच प्रतीक आवंटन को लेकर उत्पन्न असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो गई है और पंचायत चुनाव प्रक्रिया अब पुनः निर्धारित शेड्यूल पर आगे बढ़ेगी।





