देहरादून। प्रदेश के नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 01 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया था। इस तिथि से पहले नगर निकायों में नये बोर्ड का गठन किया जाना था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गठित एकल समर्पित आयोग द्वारा ओबीसी को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व देने संबंधी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके चलते, उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 नवंबर 2023 के अनुसार जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।

इसके साथ ही, लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आचार संहिता लागू होने के कारण नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई है। इसलिए, शासन की अधिसूचना दिनांक 02 जून 2024 द्वारा नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने या नए बोर्ड के गठन तक (जो भी पहले हो) बढ़ा दिया गया है। वही उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है, और मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। इधर इन आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ओबीसी सर्वे में और समय लगने की संभावना के कारण नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल नए बोर्ड के गठन तक के लिए विस्तारित किया गया है।






