नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद किसी भी प्रकार की अराजकता और तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए मुख्य कोषागार और स्थायी जिला कार्यालय परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में जुलूस, नारेबाजी और भीड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, सार्वजनिक सभा करना पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडे, तलवार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक लेकर प्रवेश करने वालों पर भी रोक रहेगी। मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी उकसावे में न आएं।













