देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली द्वारा बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में किसी भी प्रकार की हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध मानी जाएगी।
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लोकहित और अत्यावश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिसूचना उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966, जो कि उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है, की धारा 3(1) के अंतर्गत जारी की गई है।






