रविन्द्र देवलियाल/नैनीताल/हल्द्वानी। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा के अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को अदालत से राहत नहीं मिल पायी है। हल्द्वानी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने शनिवार को उसकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक साजिश का मामला दर्ज है। उस पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप है।

पुलिस ने साफिया मलिक के अलावा छह अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। साफिया मलिक तभी से पुलिस के राडार पर है और उसने गिरफ्तारी से बचने के लिये हल्द्वानी एडीजे (द्वितीय) की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई की और निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज निर्णय जारी करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।