हल्द्वानी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए आरटीओ हल्द्वानी ने कड़ा रूख अपनाते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन को दिशा निर्देश जारी किऐ हैं। वहीं निमयों का पालन न होने पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आरटीओ हल्द्वानी संदीप सैनी ने एआरटीओ प्रवर्तन हल्द्वानी, रामनगर और टनकपुर को निर्देश दिये हैं कि टैक्सी/मैक्सी वाहनों में आरटीए द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत लगेज कैरियर पाये जाने पर उसे मौके पर ही उतारने के निर्देश जारी किए हैं।
साथ ही संबंधित वाहन के फिटनेस, आरसी और परमिट के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित पंजीयन अधिकारी और आरटीए को भेजने का निर्देश दिया है। यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग पाए जाने पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज कराने और चालक के लाईसेंस के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग पाए जाने औेर जनहानि होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी और उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया जायेगा।