हल्द्वानी। हल्द्वानी में नैनीताल रोड चौड़ीकरण के तहत 101 दुकानों के ध्वस्तीकरण के मामले में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दुकानदारों को 10 दिन का समय दिया है ताकि वे ध्वस्तीकरण के फैसले के खिलाफ कानूनी उपाय कर सकें। पीडब्ल्यूडी ने भी तीन दिनों के भीतर दुकानों को तोड़ने के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिससे अब यह कार्रवाई 10 दिनों के लिए स्थगित हो गई है। वकील सनप्रीत आज़मानी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़ितों को कम से कम 10 दिन का समय दिया जाए। यह समय उन्हें ध्वस्तीकरण के फैसले के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने के लिए मिलेगा।
उन्होंने बताया कि आज होटल हैप्पी होम, ओके होटल, नरेंद्र सिंह भसीन, और प्रवीण कुमार द्वारा दायर याचिकाओं को तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संभवतः न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की पीठ इन याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी। ज्ञात हो कि जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज और मंगल पड़ाव तक सरकारी अतिक्रमण हटाया था। इसके अंतर्गत सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकानों, भवनों, प्रतिष्ठानों और एक धार्मिक स्थल के स्वामियों को स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। कुछ व्यापारियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी घोषित किया था।