देहरादून। उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन से बड़ी राहत देने के लिए उत्तराखंड वित्त विभाग ने वस्तुओं और सेवाओं पर संशोधित जीएसटी दरें जारी कर दी हैं, जो 22 सितंबर से पूरे राज्य में लागू होंगी। अधिकांश उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर कर दरों में कमी से आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा, वहीं बाजारों में मांग बढ़ने से व्यापार को भी गति मिलेगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को अधिसूचनाएं जारी की थीं। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने 18 सितंबर को अधिसूचनाएं जारी करते हुए दरों को लागू करने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि नई कर दरों से कीमतों में कमी आएगी, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और दीर्घकालिक रूप से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जीएसटी दरों में भारी कमी की गई है और राज्य में 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार और कृषि क्षेत्र को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग को लाभ पहुंचाना है। साथ ही किसान और व्यापारी वर्ग भी इन संशोधित दरों से लाभान्वित होंगे।






