हल्द्वानी। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग के प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक ने गुरुवार को कहा कि जिला खनन समिति, नैनीताल द्वारा गौला नदी से उपखनिज ले जाने वाले भार वाहनों का पंजीकरण किया जाता है। अभिलेखों के परीक्षण से संज्ञान में आया है कि विभिन्न गेटों के लिए पंजीकृत 174 वाहन गत 01 वर्ष से 03 वर्ष या उससे अधिक समय से उपखनिज निकासी कार्य में योजित नहीं पाए गए हैं। उक्त कारण से खनन सत्र में मानक के अनुरूप उपखनिज की निकासी नहीं हुई तथा राजस्व की हानि हुई है। उन्होंने कहा उक्त 174 वाहनों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उनके सापेक्ष 174 नये वाहनों के पंजीकरण की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गयी है। विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित किया जायेगा।
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक का कहा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि खनन सत्र 2023-24 के लिए कतिपय वाहनों का नवीनीकरण किया जा चुका है। नवीनीकृत वाहनों में से अधिकांश वाहन विभिन्न गौला गेटों से उपखनिज निकासी का कार्य कर रहे हैं, किन्तु नवीनीकरण के बावजूद भी कतिपय वाहनों द्वारा उपखनिज निकासी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। नवीनीकरण के बावजूद उपखनिज निकासी कार्य प्रारम्भ न किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वाहन के स्वामियों को उपखनिज निकासी कार्य की आवश्यकता नहीं है, जिस कारण अन्य जरूरतमंद वाहन स्वामियों को रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है तथा राजस्व की भी हानि हो रही है।
उन्होंने कहा यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीनीकृत वाहन यदि दिनांक-22-12-2023 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अनुमन्य खनन गेट से उपखनिज निकासी कार्य नहीं करते है, तो उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त करते हुए जनहित एवं राजस्व हित में नये रोजगार का सृजन करते हुए नवीन वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। उपखनिज निकासी प्रारम्भ न करने के कारण गौला गेट के लिए पंजीकृत वाहनों के निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए सम्बन्धित वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।