नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए 14 अगस्त को होने वाले मतदान और मतगणना के मद्देनज़र प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने जिला पंचायत कार्यालय से 500 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का समूह बनाकर एकत्र होना, सार्वजनिक सभा या जुलूस निकालना, नारे लगाना, लाठी-डंडा, हथियार या किसी भी प्रकार के अग्निशस्त्र लेकर क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, पर्चे बांटना, अफवाह फैलाना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी वर्जित होगा। मतदान एवं मतगणना स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी और ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 163 के तहत दंडनीय अपराध होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना है।





