रुद्रपुर। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले की स्थाई लोक अदालत ने बीमा कंपनी को वादी के पक्ष में स्वास्थ्य बीमा के रूपये में 64,147 रुपए का भुगतान करने के आदेश पारित किये हैं। वादी राजकुमार ने स्थाई लोक अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा कि नीवा बूपा हेल्थ बीमा कंपनी से उसके द्वारा स्वास्थ्य बीमा के नाम पर एक पॉलिसी खरीदी गई। उसकी ओर से समय-समय पर प्रीमियम भी जमा किया गया।
पॉलिसी जारी रहने के दौरान उसका स्वास्थ्य खराब हो गया जिस पर 64,147 रुपए का खर्च हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि बीमा कंपनी इस धनराशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया। वादी की ओर से धनराशि के भुगतान की मांग लोक अदालत से की गई। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह, सदस्य अर्चना पीयूष पंत एवं अब्दुल नसीम ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए बीमा कंपनी को एक माह के भीतर 64,147 रुपए वादी के पक्ष में भुगतान करने के आदेश पारित कर दिए।