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पेंशनधारक की मृत्यु होने पर एक माह में वैध उत्तराधिकारी को देनी होगी सूचना

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
May 30, 2024
in उत्तराखंड, गढ़वाल, देहरादून
पेंशनधारक की मृत्यु होने पर एक माह में वैध उत्तराधिकारी को देनी होगी सूचना
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देहरादून। उत्तराखंड के अपर सचिव, वित्त, डॉ इकबाल अहमद ने निदेशक, कोषागार एवं राज्य के समस्त कोषाधिकारीयों को निर्देशित किया है, कि वे अपने स्तर से राज्य सरकार के समस्त पेंशन धारकों को यह सूचना भेजें कि पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरान्त, एक माह की अवधि के भीतर, उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जाय।

निदेशक कोषागार एवं हकदारी उत्तराखण्ड दिनेश चन्द लोहनी द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु होने के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा ससमय कोषागारों में उनकी मृत्यु की सूचना प्रेषित नहीं की जा रही है।

— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) May 29, 2024

इस संबंध मे निदेशक, कोषागार एवं हकदारी, दिनेश चन्द लोहनी द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु होने के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा ससमय कोषागारों में उनकी मृत्यु की सूचना प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे कदाचित अनावश्यक रूप से राजकीय धन का प्रेषण उक्त मृत पेंशनधारकों के बैंक खातों में होता है, जिसे कालांतर में समायोजित किया जाना पड़ता है।

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उन्होने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरांत एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करा दी जाय।

— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) May 29, 2024

यह स्थिति वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशानुसार, राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरांत एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करा दी जाय।

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