
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव-2024-25 के लिए लागू की गई आदर्श आचरण संहिता को समाप्त करने की घोषणा की है। आयोग द्वारा 23 दिसम्बर 2024 को जारी की गई अधिसूचना के तहत, उक्त निकायों में आदर्श आचरण संहिता चुनावी मतगणना समाप्त होने तक लागू की गई थी।

अब चुनावी मतगणना पूरी होने के बाद आयोग ने इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इस संबंध में आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी की और बताया कि आदर्श आचरण संहिता के समाप्त होने के बाद अब सामान्य गतिविधियां पुनः शुरू हो सकेंगी।