देहरादून। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए जिलाधिकारी सविन बसंल ने देहरादून में तय समय के बाद खुली बारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। जिले में देर रात तक शराब परोसने वाले बारों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए पांच विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसने विभिन्न बारों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित समयावधि के बाद शराब परोसते पाए जाने पर इन बारों के लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। निरीक्षण में पाया गया कि किशननगर चौक स्थित ब्रिसटल बार रात्रि 11:22 बजे तक खुला था। वहीं, राल्फ क्लब टेडी बॉय बार, जाखन रात्रि 12:00 बजे तक खुला पाया गया, जिसमें देर रात तक शराब परोसने की पुष्टि हुई।

इसके अलावा, रियोन टुकड़ा बार यू एंड जी फूड बेवरेज, राजपुर रोड भी निर्धारित समय से देर रात 11:45 बजे तक खुला पाया गया। जिला प्रशासन के अनुसार, राज्य में बार संचालन का समय सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक निर्धारित है। उल्लंघन की इन घटनाओं पर आबकारी मैन्युअल खंड-1 की धारा 34 और 35 (उपधारा बी) के तहत कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इन तीनों बारों का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने बार संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। आबकारी नीति, 2024 के तहत देहरादून में संचालित बारों को तय समय के बाद शराब परोसने पर प्रतिबंध है, और इसके उल्लंघन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।