- एग्रीगेटर लाइसेंस बिना ऑनलाइन बुकिंग पर प्रतिबंध, लगातार चल रहा प्रवर्तन अभियान
देहरादून। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में बाहरी राज्यों की बसों द्वारा अनधिकृत ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर यात्रियों को ढोने और परमिट शर्तों का उल्लंघन करने की शिकायतें बढ़ने के बाद परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। आईएसबीटी, मोहकमपुर, हरिद्वार बाईपास और अन्य प्रमुख स्थानों पर 04 सचल दल और 04 बाइक स्क्वायड की तैनाती कर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक की कार्रवाई में विभिन्न राज्यों की 171 निजी बसों के चालान किए गए हैं, जिनमें से 42 बसों को निरुद्ध कर दिया गया है। जांच में यह भी पाया गया कि Neogo, Flix, Zing, Yolobus, Leafybus आदि निजी बस ऑपरेटर Redbus और Goibibo जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टिकट बुक कर संचालन कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड ऑन-डिमांड परिवहन नियमावली 2024 के तहत राज्य में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य है।
बिना लाइसेंस ऑनलाइन बुकिंग करने वाले एग्रीगेटर्स और बस संचालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 93 सपठित 193 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग की कार्रवाई के बाद जहां ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म लाइसेंस ले चुके हैं, वहीं कई अन्य एग्रीगेटर्स अब भी बिना लाइसेंस के संचालन जारी रखे हुए हैं। निजी बस संचालकों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग कर स्टेज कैरिज की तरह अलग-अलग स्थानों से सवारियाँ उठाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालान और निरूद्ध करने की कार्रवाई जारी रहेगी। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) डॉ. अनीता चमोला ने कहा कि बिना एग्रीगेटर लाइसेंस ऑनलाइन टिकटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही जनता से अपील की गई है कि यात्रा की बुकिंग केवल लाइसेंस प्राप्त अधिकृत एग्रीगेटर अथवा ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से ही करें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।






