हरिद्वार। जिला प्रशासन हरिद्वार ने तहसील भगवानपुर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर ₹21,16,800 का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खनन विभाग की टीम ने ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट स्थित उक्त स्टोन क्रेशर का औचक निरीक्षण किया, जहां परिसर के अंदर अवैध रूप से खुदाई कर 10,080 टन आरबीएम (रिवर बेड मैटीरियल) निकालने की पुष्टि हुई। मौके की मापी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा बनाया गया था, जिससे अवैध खुदाई की गई। स्टोन क्रेशर के मुंशी से पूछताछ में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद नियमानुसार रॉयल्टी की तीन गुनी धनराशि के रूप में अर्थदंड की संस्तुति की गई।
अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2024 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। क्रेशर परिसर को सीज कर दिया गया है और ई-रवन्ना पोर्टल को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही क्रेशर संचालक को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया है। जिला खनन अधिकारी मोहम्मद काज़िम ने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त अन्य इकाइयों को भी सख्त संदेश दिया गया है कि नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्ती से निपटेगा।