एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहाड़ों की रानी मसूरी में नगर पालिका की ओर से पार्किंग के नाम पर बनाए जा रहे बहुमजिला भवन के मामले में सोमवार को नगर पालिका से 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में याचिकाकर्ता शेखर पआंडए की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर पालिका द्वारा पार्किंग के नाम पर मसूरी में बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका की ओर से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) से अनुमति नहीं ली गई है। बहुमंजिला भवन के ऊपर पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है। नगर पालिका की ओर से दोनों प्रोजेक्ट के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की। अंत में पीठ ने नगर पालिका को निर्देश दिए कि वह पार्किंग और बहुमंजिला भवन के मामले में कल 20 जून तक वस्तु स्थिति स्पष्ट करे। अदालत इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई करेगी।