
- समय पर बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, चार बार देर से आने पर शुरू होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड शासन के सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से समय से उपस्थिति दर्ज कराएं। शासन ने यह निर्णय उस स्थिति के मद्देनज़र लिया है जिसमें कई सरकारी कर्मचारी अब भी समय पर बायोमैट्रिक हाजिरी दर्ज नहीं कर रहे हैं। आदेश के अनुसार, सचिवालय में सुबह 9:45 बजे और अन्य कार्यालयों में 10:15 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

इस व्यवस्था की निगरानी के लिए हर दिन एक नामित अधिकारी नियुक्त रहेगा जो देर से पहुंचने वालों की सूची तैयार करेगा। सरकार ने देरी के आधार पर दंड की चार-स्तरीय व्यवस्था लागू की है, पहली बार देर से आने पर मौखिक चेतावनी, दूसरी बार लिखित चेतावनी, तीसरी बार एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा और चौथी बार या उससे अधिक बार देर से आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्यालयीन अनुशासन को प्राथमिकता के तौर पर लागू किया जाएगा। सभी विभागों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस महानिदेशक को इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं।