नैनीताल। कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित पट्टे की भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने का मामला सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत ने सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि गोपाल सिंह, केशर सिंह और उदुली देवी को श्रेणी–5 एवं श्रेणी–7(क) के अंतर्गत कृषि कार्य के उद्देश्य से पट्टे पर आवंटित की गई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के विपरीत किया गया और इसे विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया।

इसके बाद उक्त भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर उसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। राजस्व अभिलेखों की जांच और स्थलीय निरीक्षण में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने पट्टे की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित किया। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए गए हैं कि नियमानुसार भूमि का कब्जा प्राप्त कर शीघ्र विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें। प्रशासन की इस कार्रवाई को पट्टा नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संदेश माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि या पट्टे की जमीन का नियमों के विरुद्ध उपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







