नैनीताल। बनभूलपुरा में उपद्रव के मामले के आरोपी माने जा रहे अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को उच्च न्यायालय से राहत मिल गयी है। अदालत ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। बनभूलपुरा मामले में अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक साजिश का मामला दर्ज है। उन पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के आधार पर बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने के आरोप में हल्द्वानी कोतवाली में अभियोग पंजीकृत है। साफिया मलिक के अलावा आधा दर्जन लोगों के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया था।
इधर कोर्ट में आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दाेष है और उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। सरकार की ओर से कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने जांच के बाद उस पर धाराओं में बढ़ोतरी की है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी। विदित हो कि साफिया मलिक का पति अब्दुल मलिक और पुत्र अब्दुल मोइद हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद है।






