हल्द्वानी जेल मौत मामला: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से किया जवाब तलब

एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार से मंगलवार तक यह भी बताने को कहा है कि इस केस की मजिस्ट्रेट से जांच कराई गई या नहीं?

मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता गुलनाज परवीन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उनके पिता को काशीपुर कोर्ट से आईपीसी की धारा 138 में सजा हुई थी और उन्हें हल्द्वानी जेल में निरुद्ध किया गया था परन्तु कुछ दिन बाद जेल में उसकी मौत हो गयी। जेल कर्मियों ने इसे सामान्य मौत करार दिया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पाँच पसलियां टूटी पाई गईं।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में 22 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की मजिस्ट्रेट से जाँच कराई जाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और एक करोड़ रुपया मुआवजा की मांग की गयी है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तिथि नियत की है।

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