
एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के लच्छमपुर नकायल और विजयपुर पहाड़पानी गांवों को लेकर दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर तीन महीने के अदंर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अदालत ने 03 नवम्बर, 2020 को एक आदेश जारी कर हल्द्वानी के लच्छमपुर नकायल और विजयपुर पहाड़पानी गांवों को अविलंब सड़क मार्ग और पुलों से जोड़ने के निर्देश राज्य सरकार को दिये थे। मगर राज्य सरकार की ओर से अदालत के आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया है।
अदालत ने आज राज्य सरकार को एक और मौका देते हुए निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर तीन महीने में आवश्यक कदम उठाये। साथ ही याचिकाकर्ता को भी राज्य सरकार को दो सप्ताह में प्रत्यावेदन सौंपने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि रवि कुमार जोशी ने 2020 में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आजादी के 73 वर्ष बाद भी उपरोक्त गांवों में पुल और सड़क जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। बरसात में सूखी नदी में पानी भरने के कारण इन गांवों का संपर्क शेष दुनिया से कट जाता है। पुल और सड़क के अभाव में यहां के ग्रामीण कई दिनों तक गांव से बाहर नहीं आ पाते हैं। लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है।