- मारपीट के मामले में ऑल्टो चालक व साथी पर कार्रवाई, वाहन सीज
हल्द्वानी। डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा का दुरुपयोग करना एक रोडवेज बस चालक को भारी पड़ गया। लूट की झूठी सूचना देने पर कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने बस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का चालान काट दिया, जबकि मारपीट के मामले में ऑल्टो चालक सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर वाहन को सीज कर दिया गया। घटना शुक्रवार 2 जनवरी की है, जब डायल 112 पर कॉलर ब्रज किशोर ने टांडा जंगल क्षेत्र में एक ऑल्टो कार चालक द्वारा बस के आगे वाहन लगाकर मारपीट और पैसे लूटने की सूचना दी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस फोर्स मौके के लिए रवाना की। कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों को सतर्क कर ऑल्टो कार को गन्ना सेंटर, रामपुर रोड हल्द्वानी के पास रोक लिया गया और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए चौकी लाया गया। जांच के दौरान रोडवेज बस में सवार यात्रियों से पूछताछ की गई, जिसमें सामने आया कि टांडा बैरियर के पास यूपी रोडवेज बस और ऑल्टो कार के बीच हल्की टक्कर हुई थी।
ऑल्टो चालक ने वाहन में हुए नुकसान को लेकर बस को रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट हुई। जांच में लूट जैसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं हुई। मामले में प्रभारी चौकी टीपीनगर मनोज कुमार ने रोडवेज बस संख्या यूपी 30 एटी 1958 के चालक ब्रज किशोर द्वारा डायल 112 पर झूठी सूचना देने को गंभीर मानते हुए पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत पांच हजार रुपये का चालान किया। वहीं लड़ाई-झगड़ा करने के आरोप में ऑल्टो चालक हैरी सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी बिलासपुर रोड रुद्रपुर और उसके साथी दीप सिंह पुत्र ईश्वर सिंह निवासी भूरारानी बिलासपुर रोड रुद्रपुर के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत 500-500 रुपये का चालान कर ऑल्टो वाहन को सीज कर दिया गया। नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि डायल 112 एक आपातकालीन सेवा है, इसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







