नैनीताल। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा दंडात्मक कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न वादों की सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत ने अलग-अलग मामलों में कुल 4 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। अदालत ने पाया कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड लगाया गया। कार्रवाई के दायरे में रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, लालकुआं और नैनीताल क्षेत्र के कई होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठान शामिल रहे।
कॉर्बेट क्षेत्र के एक रिजॉर्ट इकाई सहित दिल्ली स्थित संबद्ध इकाई पर भी धारा 27(3)(ए) के तहत 50 हजार रुपये का दंड लगाया गया। मल्लीताल नैनीताल के एक होटल प्रबंधन पर 80 हजार रुपये का सर्वाधिक जुर्माना ठोका गया, जबकि हल्द्वानी, लालकुआं और कालाढूंगी क्षेत्र के अन्य व्यापारियों और प्रतिष्ठानों पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल और खाद्य कारोबार से जुड़े व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आगे भी अभियान जारी रहेगा।







