देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। आयोग ने इसके लिए विस्तृत समय-सारिणी जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के तहत अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा संपन्न कराया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 11 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूरी होगी, उसी दिन 3:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अगस्त दोपहर 2 बजे तक तय की गई है। मतदान 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जबकि मतगणना मतदान के तुरंत बाद की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय में संपन्न होगी। इसके लिए सभी जिलों में संबंधित अधिकारी नियमावली के अनुसार अधिसूचना जारी करेंगे और चुनाव कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों, सूचना पटों और डाक से सभी जिला पंचायत सदस्यों तक पहुंचाई जाएगी। निर्वाचन अधिकारी मतगणना उपरांत प्रेक्षक के हस्ताक्षर के साथ परिणाम की घोषणा करेंगे और रिपोर्ट तुरंत आयोग को भेजी जाएगी। इस अधिसूचना पर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने हस्ताक्षर करते हुए चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।





