देहरादून। बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए दून पुलिस ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। ऋषिकेश में नाबालिग पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने पोक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी माध्यम से नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना या प्रसारित करना कानूनन अपराध है और इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति इस तरह की पोस्ट को शेयर या फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन्हें तत्काल डिलीट कर देना चाहिए, अन्यथा उन पर भी पोक्सो एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोतवाली ऋषिकेश में 30 सितंबर 2025 को दर्ज मुकदमे में नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अब सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीर और वीडियो साझा करने वालों के खिलाफ मुकदमा संख्या 475/25 धारा 23(4) पोक्सो एक्ट और धारा 72 BNS के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। दून पुलिस ने आम जनता और मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ित की निजता और गरिमा का सम्मान करें तथा कानून का उल्लंघन करने से बचें।







