- कोटद्वार कोर्ट का फैसला, दो साल आठ महीने की सुनवाई के बाद मिला न्याय
कोटद्वार। देशभर में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार दो साल से अधिक समय के इंतजार के बाद न्याय मिला है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज गुरुवार 30 मई को इस बहुप्रतीक्षित मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत में इस मामले की सुनवाई करीब दो साल आठ महीने तक चली, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को पेश किया और सबूतों के आधार पर आरोपियों की संलिप्तता को सिद्ध किया।
इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था, जिसने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई थीं। अंकिता भंडारी की हत्या ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक रिसॉर्ट में कार्यरत अंकिता के साथ हुए इस अपराध ने जनआक्रोश को जन्म दिया था और लगातार कठोर कार्रवाई की मांग उठती रही। अब कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार और समाज को आंशिक संतोष मिला है कि अपराधियों को उनके किए की सजा मिली है।