हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड में मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं किये जाने और अस्पतालों में सुविधा के मामले में उच्च न्यायालय 22 फरवरी को सुनवाई करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ में मंगलवार को कोरोना महामारी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सचिदानंद डबराल की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मास्क और सामाजिक दूरी को लेकर जारी नियमों को भी ताक पर रखा गया है। पुलिस एवं प्रशासन की ओर से भी कोई इस मामले में सख्ती नहीं बरत रहा है। अस्पतालों में लचर स्वास्थ्य सेवायें हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से अस्पताल में सुविधाओं को लेकर जो दावे किये जा रहे हैं, उनकी जांच जिला निगरानी समितियों से करायी जाये। दूसरी ओर महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। प्रदेश में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने कहा कि युगलपीठ सभी मामलों पर 22 फरवरी को सुनवाई करेगी।
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