देहरादून। देहरादून में सड़क कटान के दौरान जनसुरक्षा की अनदेखी करने वाली एजेंसियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर तीन एजेंसियों की कार्य अनुमति तत्काल प्रभाव से तीन माह के लिए निलंबित कर दी गई है, साथ ही उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। रिस्पना से धर्मपुर चौक माता मंदिर रोड और चंचल स्वीट से फाउंटेन चौक मार्ग तक (कुल 2.820 किमी) सड़क कटान के कार्य में लापरवाही बरतने और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर कार्यदायी संस्था एवं संबंधित ठेकेदार के खिलाफ थाना नेहरू कालोनी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह कार्य एडीबी द्वारा वित्तपोषित “उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलियंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट” (यूसीआरपीएसडी) के तहत किया जा रहा था, जिसके लिए तीसरी बार समय विस्तार की अनुमति दी गई थी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा अनुमति सुरक्षित सड़क खुदान के लिए दी गई थी, न कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए। मौके पर बिना सुरक्षा उपायों के कार्य करना, सड़क को अधूरी स्थिति में छोड़ना और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। क्षेत्रवासियों में भी इस लापरवाही को लेकर आक्रोश व्याप्त था। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यदि किसी निर्माण एजेंसी द्वारा जनसुरक्षा की अनदेखी की जाती है, तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने दोहराया कि विकास कार्यों के दौरान तय शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्थल की सफाई तथा सड़क को मानक के अनुरूप बहाल करना भी आवश्यक है।






