हल्द्वानी। शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर निगम आगामी दिनों में कार्यवाही करने जा रहा है, इस संबंध में मंगलवार को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश ने नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में प्राप्त विभिन्न शिकायतों के दृष्टिगत स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये यातायात सुगम करने के लिये तथा जन स्वास्थ के लिये उचित व्यवस्था प्रदान करने के उद्येश्य से उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अधीन आदेश जारी किये जाते है।
नगर आयुक्त ने कहा कि दिनांक 26.12.2023 से मुखानी चौराहे से कठघरिया चौराहे तक अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया जायेगा जिसके दृष्टिगत उक्त क्षेत्र के भवन स्वामियों / व्यवसायियों से अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा अनुपालन न करने पर दिनांक 26.12.2023 के प्रातः 11 बजे से अतिक्रमण हटाओं अभियान के दौरान ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में होने वाली क्षति का उत्तरदायित्व संबंधित सम्पत्ति के स्वामी का होगा।
- सड़क, नाली, फुटपाथ से अपना सामान/अतिक्रमण हटा ले।
- राजकीय सम्पत्तियों एंव मार्गो से अतिक्रमण हटा लें।
- नालियों/फुटपाथ पर बढ़ायें गये छज्जे हटा ले।
- सार्वजनिक मार्ग एवं मार्गों के किनारे सरकारी भूमि पर बने खोखें फड आदि को स्व्यं हटा ले यदि व्यवसायी वैन्डिंग कार्ड धारी है तो ठेले पर फेरी लगाते हुए व्यवसाय करें ।
- अपनी दुकान की छत के फ्रंट पर स्वंय के व्यवसाय के प्रचार हेतु लगी प्रचार सामग्री के अतिरिक्त अन्य प्रचार सामग्री/बोर्ड हटा ले।
- मुखानी चौराहे से कठघरिया चौराहे तक पूर्व में चिन्हित एंव रोड चौडीकरण के लिये आवश्यक सीमा तक अपने अवैध निर्माण/बिना भूस्वामित्व एंव बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित निर्माण को ध्वस्त कर दे।