नई दिल्ली/हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण मामले में आज मंगलवार को उच्चतम न्यायालय दिल्ली में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने प्रभावित लोगों को राहत देते हुए आगामी अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध कर सुनवाई करने के आदेश पारित किए हैं। मामले की पैरवी कर रहे सपा प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी का कहना है कि एक तरफ तो कहा रेलवे निर्दोष लोगों को उजाड़ने में लगी थी, और अब रेलवे बार-बार समय मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि हमे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय हमारे हक में बेहतर फैसला करेगा। उन्होंने बताया कि मामला उच्चतम न्यायालय में जब तक विचाराधीन रहेगा, तब तक स्टे जारी रहेगा, ऐसा न्यायालय ने आदेश दिया है।
गौरतलब है कि गत वर्ष उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण भूमि को खाली कराने के आदेश पारित किए थे, जिसमें पीड़ितों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए पीड़ित को फौरी तौर पर राहत दी थी।