हरिद्वार। उत्तराखंड आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सोमवाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विगत दिवस शुक्रवार जनपद हरिद्वार के क्षेत्र- 3 लक्सर के अन्तर्गत ग्राम फूलगढ़ एवं शिवगढ़ थाना पथरी में मदिरा के सेवन से हुई जनहानि होना ज्ञात हुआ। इस सम्बन्ध में अपर आबकारी आयुक्त (ई०आई०बी०) मुख्यालय की प्राथमिक आख्या दिनांक 10.09.2022 में मृत व्यक्तियों द्वारा शराब सेवन की पुष्टि की गयी। उपरोक्त आख्या में क्षेत्र-3 लक्सर हरिद्वार एवं जनपदीय प्रवर्तन, हरिद्वार के स्टॉफ की लापरवाही एवं गम्भीर शिथिलता परिलक्षित हुई है। तदक्रम में क्षेत्र-3 लक्सर हरिद्वार एवं जनपदीय प्रवर्तन हरिद्वार में तैनात आबकारी निरीक्षक, उप आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही एवं आबकारी सिपाहियों को उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के नियम-3 का 1 च 2 में दिये गये प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन का दोषी पाते हुए तालिका में अंकित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए संयुक्त आबकारी गढ़वाल मण्डल देहरादून के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।
उपरोक्त निलम्बित कार्मिकों को निलम्बन अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि उनके द्वारा कोई वृत्ति व्यवसाय नही किया जा रहा है, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। उक्त कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं जॉच अधिकारी के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।