हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि महापौर द्वारा दिये गए निर्देशानुसार आदेशित किया जाता है, कि किसी भी प्रकार के जानवर का मीट / मांस किसी भी विक्रेता द्वारा नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम सीमन्तर्गत खुले में नहीं बेचा जाएगा। उन्होंने कहा उक्त मीट / मांस दुकान के अन्दर रखकर बेचा जाएगा, दुकान में काले रंग के शीशे लगाए जाएंगे तथा अपशिष्ट को नालो में नहीं बहाया जाएगा किसी भी प्रकार के जानवर दूकानो के बाहर नहीं रखे जाएंगे, और सॉफ सफाई का विषेश ध्यान रखा जाएगा।
स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि उक्त व्यवस्थाओं किए जाने हेतु आपको 15 दिवसो का समय दिया जाता है, उक्त अवधि के पश्चात खुले में मीट / मांस बेचने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध नगर निगम अधिनियम कि सुसंगत धाराओं के अंर्तगत कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगों।