- सीएम धामी की घोषणा के 10 दिन में जारी हुआ शासनादेश
- 100 यूनिट तक 50 प्रतिशत सब्सिडी
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने 10 दिनों के भीतर विद्युत सब्सिडी से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। इस योजना के तहत 100 यूनिट तक के मासिक विद्युत उपभोग वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, उत्तराखण्ड के हिम-आच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट तक के मासिक विद्युत उपभोग वाले उपभोक्ताओं को भी 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। हिम-आच्छादित क्षेत्रों का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाएगा। वहीं, अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक है और मासिक उपभोग 100 यूनिट तक है, उन्हें भी 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
यह सब्सिडी 1 सितम्बर, 2024 से की गई विद्युत खपत पर लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह निर्णय लिया है। इससे नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा, खासकर पर्वतीय और हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, “राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बिजली के बिल में सब्सिडी का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्वतीय हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से राहत मिलेगी।”