रुद्रपुर। ऊधम सिंह नगर में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल ₹1,10,000 का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम (वि/रा) कौस्तुभ मिश्र ने एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने, भंडारण करने और निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त दंड आदेश जारी किए हैं। पंतनगर स्थित एक प्रतिष्ठान से लिया गया Goldiee Coriander Powder मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अदालत में वाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने खाद्य कारोबारी उमेश सुयाल पर ₹10,000 तथा निर्माता कंपनी M/S Sri Sai Agro Products, आंध्र प्रदेश पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया।
इसी प्रकार बाजपुर स्थित एक प्रतिष्ठान से लिया गया Weikfield Corn Flour भी अधोमानक पाया गया। मामले में न्यायालय ने खाद्य कारोबारी हर्षिल अग्रवाल पर ₹50,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया है। सहायक आयुक्त एवं जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा ने चेतावनी देते हुए कहा कि मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री बेचने वालों, बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि खाद्य वस्तुएं खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग तिथि और कारोबारियों के लाइसेंस की अवश्य जांच करें तथा शिकायतें टोल-फ्री नंबर 18001804246 पर दर्ज कराएं।







