हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में श्रीनगर गढ़वाल के कांडा-रामपुर में अलकनंदा स्टोन क्रेशर के निर्माण पर अगली तिथि तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
इस प्रकरण की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की युगलपीठ में हुई । श्रीनगर गढ़वाल के फरासू निवासी नरेन्द्र सिंह सेंधवाल की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से इस मामले को चुनौती देते हुए कहा गया कि ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार ने कांडा- रामपुर में स्टोन क्रेशर लगाने की मान्यता दे दी है।
इससे आसपास के पर्यावरण, प्रसिद्ध गौरा देवी एवं राज राजेश्वरी मंदिरों को जाने वाले मार्ग, परंपरागत पेयजल स्रोतों के साथ ही वन्य जीवों पर बुरा असर पड़ सकता है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई लेकिन आदेश की प्रति आज मिली।
इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से अदालत को बताया गया कि उसने स्टोन क्रेशर को कोई अनुमति नहीं दी है। इसके बाद अलकनंदा स्टोन क्रेशर को निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही प्रतिवादी को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
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