हल्द्वानी। बनभूलपुरा हिंसा प्रकरण में न्यायालय से राहत मिलने का क्रम जारी है। ताजा घटनाक्रम में तस्लीम मिकरानी और वसीम हप्पा को नैनीताल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जानकारी जमीअत उलेमा ए हिंद ( मौलाना महमूद असद मदनी) की ओर से जारी बयान में दी गई। जमीअत उलेमा ए हिंद के हल्द्वानी शहर अध्यक्ष कारी अब्दुल मोइद ने बताया कि 8 फरवरी 2024 को हुए बनभूलपुरा हिंसा मामले में अब तक कुल 101 आरोपियों में से कई लोगों को जमानत मिल चुकी है और संगठन लगातार इस मामले में कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई अन्य आरोपियों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, जिनकी पैरवी संगठन द्वारा की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में अधिवक्ता विकास गुगलानी, आसिफ, शहीद अहमद सहित अन्य अधिवक्ताओं की टीम लगातार पैरवी कर रही है। साथ ही जमीअत उलेमा के विभिन्न पदाधिकारियों की निगरानी और प्रयासों से यह सफलता संभव हो पाई है। गौरतलब है कि बनभूलपुरा हिंसा मामला प्रदेश के सबसे संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को आरोपी बनाया गया था। संगठन ने लोगों से अपील की है कि मामले में आगे भी सकारात्मक परिणाम के लिए दुआ करें और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखें।











