एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर के गदरपुर तहसील के मजराहसन में विद्यालय की भूमि पर कूड़ा निस्तारण संयंत्र बनाये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मजराहसन निवासी शराफत अली की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने राजस्व रिकार्ड में विद्यालय के नाम दर्ज पांच एकड़ भूमि पर कूड़ा निस्तारण संयंत्र बनाने की संस्तुति दे दी है। जिस जगह पर कूड़ा निस्तारण केन्द्र बनाया जा रहा है, उसके आस-पास आबादी, स्कूल व नहर मौजूद है।
अधिनियम के अनुसार कूड़ा निस्तारण संयंत्र आबादी स्कूल अस्पताल और पानी के निकायों से दूर हटकर बनाये जायेंगे। साथ ही उसके चारों ओर बफर जोन भी बनाया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गयी है। अदालत ने अंत में सरकार से 26 सितम्बर तक जवाब पेश करने और याचिकाकर्ता से गूगल मैप के साथ ही फोटोग्राफ पेश करने को भी कहा है।







