हल्द्वानी। मार्चुला सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस चालक द्वारा मरीज के परिजनों से धनराशि वसूलने के मामले में जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को चालक के खिलाफ कदम उठाने के निर्देश दिए। मामला 4 नवंबर का है, जब मार्चुला बस दुर्घटना के घायल रमेश रावत को सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी ले जाया जा रहा था। इस दौरान आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय काशीपुर की एंबुलेंस का चालक, योगेश कुमार, घायल के तीमारदार उदय रावत से ईंधन के नाम पर 1500 रुपये की मांग की। इस घटना की जानकारी मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल ने इसे गंभीरता से लिया।
उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी उधम सिंह नगर को पत्र भेजकर चालक का लाइसेंस सस्पेंड करने की मांग की। इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने आयुष्मान मल्टीस्पेशलिटी चिकित्सालय की एंबुलेंस (संख्या यूके 18 पीए-0290) का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया। इस अवधि में चालक द्वारा एंबुलेंस का संचालन अवैध होगा और पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चालक योगेश कुमार ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी है और भविष्य में ऐसी घटना न होने का आश्वासन दिया है। साथ ही मरीज के परिजनों को 1500 रुपये की राशि वापस करवा दी गई है।