- जनभावनाओं और संवेदनशीलता के आधार पर आबकारी विभाग ने लिया बड़ा फैसला, आबकारी आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड में जनता की आवाज और जनसंवेदनाओं को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025 में नवसृजित सभी शराब की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल द्वारा 14 मई 2025 को समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जिस किसी भी शराब दुकान के खिलाफ व्यापक जनविरोध सामने आया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। यह फैसला आबकारी नीति विषयक त्रिवर्षीय नियमावली 2025 के नियम 28.1 एवं 28.4 (a) के तहत लिया गया है, जिसमें स्थानीय जनभावनाओं, जनसंवेदनाओं और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

निर्देश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राधिकारी जिलों की स्थानीय परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए ऐसी दुकानों को बंद करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा यदि किसी आवंटी या अनुज्ञापी ने इन दुकानों के लिए पूर्व में कोई राजस्व धनराशि जमा की है, तो उसकी वापसी के लिए विधिवत प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। साथ ही जनविरोध या अन्य कारणों से राजस्व लक्ष्य में आई संभावित कमी की सूचना भी शासन को प्रेषित की जाएगी। प्रदेशभर में शराब की दुकानों को लेकर लंबे समय से हो रहे विरोध प्रदर्शनों और स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए यह निर्णय जनहित में एक अहम कदम माना जा रहा है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्कूल, धार्मिक स्थल या रिहायशी इलाके पास में हैं, वहां शराब दुकानों को लेकर तीव्र विरोध था।