काशीपुर। अलीखां चौक पर रविवार रात हुए उपद्रव और पुलिस पर हमले के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे काशीपुर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 सितंबर की सुबह 7 बजे से अगले सात दिनों तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी रहेगा। इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, धार्मिक शोभायात्रा या भीड़भाड़ वाले आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी। 21 सितंबर की रात लगभग 400–500 लोगों ने अलीखां चौक पर बिना अनुमति जुलूस निकाला और पुलिस बल पर हमला बोल दिया। इस दौरान सरकारी वाहनों को भी क्षति पहुंचाई गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने उपद्रव के मास्टर माइंड समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्षेत्र में व्याप्त तनाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया। धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक, पत्थर या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। चार या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसी बीच सोमवार को राजस्व विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस की संयुक्त टीम ने अलीखां मोहल्ले में व्यापक कार्यवाही की। अभियान के दौरान 17 अवैध विद्युत कनेक्शन काटे गए, 11 एफआईआर दर्ज की गईं और एक जनाधार केंद्र की आईडी निरस्त करने की संस्तुति की गई। नगर निगम ने नाली पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाया और ट्रेड लाइसेंस न होने पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी वसूला। प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर एक बेकरी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जबकि जिला विकास प्राधिकरण ने 12 अवैध निर्माणों का चालान किया। संयुक्त कार्यवाही की कमान मुख्य नगर आयुक्त रविंदर सिंह बिष्ट, एसडीएम अभय प्रताप सिंह, एसपी अभय प्रताप सिंह, सीओ दीपक सिंह, विभव सैनी और तहसीलदार पंकज चंदोला ने संभाली। एसडीएम ने साफ कहा कि क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने वालों और अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।







