हल्द्वानी। सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की बड़ी खबर सामने आई है। नगर निगम ने नैनीताल रोड पर मंगल पड़ाव से रोडवेज चौराहे तक सड़क के दोनों ओर 12 मीटर क्षैतिज दूरी पर निर्मित भवनों के मालिकों और कब्जेदारों को निर्देश दिया है, कि वे 23 अगस्त तक अपने अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। इस संबंध में प्रशासन ने आज से मुनादी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन पहले ही नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज और मंगल पड़ाव तक कई सरकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर चुका है।
सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकानों, भवनों, प्रतिष्ठानों और एक धार्मिक स्थल के मालिकों को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। हालांकि, कुछ व्यापारियों और निजी प्रतिष्ठान मालिकों ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी माना। मंगलवार को हाईकोर्ट ने व्यापारियों और निजी प्रतिष्ठानों को दिया गया स्टे रद्द कर दिया, जिसके बाद नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को 23 अगस्त तक का समय दिया है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा और लोनिवि के ईई अशोक कुमार द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि यदि 23 अगस्त तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा।