- नामान्तरण वादों (दाखिल खारिज) के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश।
- 01 सप्ताह के अंदर कार्य की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश।
हल्द्वानी। अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने तहसीलदार हल्द्वानी व नायब तहसीलदार हल्द्वानी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। भू राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत वादों के निस्तारण में धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार हल्द्वानी को नामांतरण वादों को गंभीरता से लेते हुए तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व बोर्ड के निर्देशानुसार व जिलाधिकारी द्वारा राजस्व की स्टाफ समीक्षा बैठक में भी नामान्तरण वादों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित कर तेजी लाने के निर्देश दिए गए है। तहसील हल्द्वानी व नायब तहसीलदार के स्तर पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय में कुल 1409 वाद दर्ज किए गए थे जिसके सापेक्ष 707 वादों का निस्तारण किया गया है।
वही निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि राजस्व परिषद द्वारा तैयार किये गए ऑनलाइन पोर्टल में 24495 वादों को दर्शाया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 14192 वाद ही निस्तारित होना दर्शा रहा है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि नामान्तरण सम्बन्धी वाद जो कि निस्तारित हो चुके है, उनका भी विलम्ब से ऑनलाइन पोर्टल में अंकन किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे नामान्तरण सम्बन्धी वाद जिनके 35 दिवस पूर्ण हो चुके है तथा कोई विवाद नहीं है उन्हें यथा शीघ्र पूर्ण कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार हल्द्वानी संजय कुमार सहित तहसील के कार्मिक उपस्थित थे।